अपराध

स्कूल के शौचालय में हिडेन कैमरे से छात्राओ का वीडियो बनाने के 5 वर्ष पुराने मामले में अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश ने सुनाई सजा, 5 वर्ष कैद व अर्थदंड


 


महराजगंज टाइम्स ब्यूरो:- जनपद  मुख्यालय के नगर कस्बे में स्थित  एक कान्वेंट स्कूल के शौचालय मे हिडेन कैमरा लगाकर छात्राओ का वीडियो वायरल करने के पांच साल पुराने मामले में अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश ने फैसला सुनाया है। विद्यालय के शौचालय में हिडन कैमरा लगाने के मामले में मामले के तीन आरोपियों को 5 वर्ष की सजा व ₹ 1,14,000 / जुर्माना लगाया गया है।जनपद के थाना कोतवाली सदर क्षेत्र अंतर्गत पड़री रोड पर स्थित एवरेस्ट इंग्लिश स्कूल वर्ष 2018 में बच्चियों के शौचालय में हिडेन कैमरा लगाकर वीडियो बनाकर वायरल करने के मामले में आरोपी अभियुक्त विजय बहादुर , अश्वनी कुमार एवं विद्यालय के प्रधानाचार्य  आखोपुरी  को दोषी पाए जाने पर अपर सत्र / विशेष न्यायाधीश विनय कुमार सिंह (द्वितीय )ने धारा 354 (ग),.  धारा 14 एवं 17 लैंगिक अपराध अधिनियम,  धारा 67 आईटी एक्ट एवं धारा 6 स्त्री अशिष्ट रूपण अधिनियम के तहत कुल 5 वर्ष के कारावास की साथ ही साथ  प्रत्येक अभियुक्त को ₹1,14,000  के अर्थदंड से दंडित किया है। मिली जानकारी के अनुसार वादी मुकदमा सचिंद्र नाथ द्विवेदी निवासी सक्सेना नगर थाना कोतवाली  जनपद महाराजगंज ने थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई कि महाराजगंज के हनुमानगढ़ी पडरी रोड पर एवरेस्ट इंग्लिश स्कूल संचालित है जिसमें नर्सरी से कक्षा 10 तक के बच्चे पढ़ते हैं। विगत कई दिनों से बच्चियों की शौचालय में उनकी शौच का प्रयोग करते समय का वीडियो वायरल हुआ है । ज्ञात हुआ है कि  शौचालय में हिडेन कैमरा अफरोज़ नामक व्यक्ति द्वारा लगाया गया था ।जिसे कुछ दिन बाद विजय बहादुर पुत्र आसमानी प्रसाद निवासी बसंतपुर खुर्द थाना कोतवाली सदर जनपद महाराजगंज पा गया तथा उस वीडियो को अपने मोबाइल में लोड कर लिया तथा अपने सहकर्मी अश्वनी कुमार पुत्र भोला गुप्ता , निवासी बिस्मिल नगर, थाना कोतवाली सदर, जनपद महाराजगंज के मोबाइल पर भेज दिया और उक्त वीडियो वायरल हो गया।इस मामले में विद्यालय के प्रिंसिपल की भी लापरवाही प्रतीत होती है। इस बहुचर्चित मामले में दिनांक 5 जुलाई 2018 को मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा एक आरोपी विवेचना के पश्चात  आरोपी अफजो को छोड़कर शेष तीन आरोपी विजय बहादुर, अश्वनी कुमार एवं आखोपूरी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। विचारण के दौरान जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता / विशेष लोक अभियोजक विनोद सिंह ने 8 गवाहों की गवाही करा कर सजा की मांग की । न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं सबूतों के आधार पर  उक्त सजा सुनाई गई है।

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